राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के फुटपाथ और सड़क किनारे बने अवैध मंदिरों को हटाने का आदेश जारी किया है कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट
निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से स्थापित मूर्तियों को पास के वैध मंदिरों में स्थानांतरित किया जाए और कोई भी धार्मिक स्थल सड़क या फुटपाथ पर कब्जा नहीं कर सके हाईकोर्ट ने कहा कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे
हाईकोर्ट ने यह आदेश नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया है कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ और सड़क पर अवैध निर्माण से लोगों की आवाजाही और ट्रैफिक प्रभावित होता है इसके साथ ही यह आदेश प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और कानून का पालन सुनिश्चित करने के मकसद से भी जारी किया गया है
सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध मंदिर हटाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे इसके लिए पास के वैध मंदिरों में मूर्तियों का शिफ्ट करना अनिवार्य होगा हाईकोर्ट ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रिपोर्टिंग का भी निर्देश दिया है प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को आदेश का पालन कराने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा गया है ताकि भविष्य में ऐसे अवैध निर्माण रोके जा सकें





