नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (ITR Filing) भरने की अंतिम तिथि को लेकर सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने रविवार देर रात घोषणा की कि ITR फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर से बढ़ाकर अब 16 सितंबर 2025 कर दी गई है। खास बात यह रही कि यह फैसला अंतिम तिथि समाप्त होने से केवल 12 मिनट पहले लिया गया।
देशभर के लाखों करदाताओं ने पोर्टल पर भारी ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों की वजह से समय पर रिटर्न फाइल करने में कठिनाई जताई थी। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए CBDT ने यह निर्णय लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला आम करदाताओं के साथ-साथ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए भी राहत भरा है।
हालांकि, CBDT ने साफ किया है कि यह एक्सटेंशन केवल उन्हीं मामलों के लिए लागू होगा जहां निर्धारित समय सीमा तक रिटर्न फाइल करना जरूरी था। कर विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार को टैक्स कलेक्शन बढ़ाने और करदाताओं को नियमों का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।





