जोधपुर के एम्स रोड पर फैले अतिक्रमण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने प्रशासन को 9 दिसंबर तक सभी अवैध कब्जों को हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही, सड़क पर चलने वाले भारी वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके और आम जनता को राहत मिले। कोर्ट ने नगर निगम और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि एम्स रोड से जुड़े सभी अवैध निर्माण और दुकानों को तुरंत हटाया जाए। अदालत ने कहा कि यह सड़क जोधपुर शहर की प्रमुख सड़कों में से एक है और यहां मरीजों, एंबुलेंस व आम लोगों की आवाजाही होती है, इसलिए अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश के बाद प्रशासन ने एम्स रोड क्षेत्र में सर्वे शुरू कर दिया है और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे ट्रैफिक जाम और हादसों की समस्या से राहत मिलेगी।





